रिटायरमेंट के लिए बचत करना हर नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसी मकसद से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि यानी Provident Fund की व्यवस्था है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की व्यवस्था है, जबकि संगठित प्राइवट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ लागू होता है। ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। दोनों में पैसा जमा होता है, लेकिन योगदान, नियम और जरूरत पड़ने पर रकम निकालने की शर्तें अलग-अलग हैं।