हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज शिक्षा भर्ती-2025 में अंग्रेजी विषय का फाइनल परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने यह रोक संजय आशिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। हालांकि अदालत ने आरपीएससी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव और राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के सचिव से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया था कि आरपीएससी मॉडल आंसर-की में विवादित प्रश्नों की आपत्तियों का निपटारा किए बिना और फाइनल आंसर-की जारी किए बिना इंटरव्यू कर रही है। अगर विवादित प्रश्नों के निस्तारण के बिना नियुक्तियां हो गईं तो तीसरे पक्ष का राइट क्रिएट हो जाएगा। ऐसे में नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए। जनरल पेपर के 15 सवालों पर आपत्ति अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 18 सितंबर 2025 को अंग्रेजी सहित कुल 30 अन्य सब्जेक्ट्स में सहायक आचार्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने अंग्रेजी विषय में आवेदन किया था। याचिका में कहा गया था कि लिखित परीक्षा के जनरल पेपर में 15, अंग्रेजी विषय के पहले पेपर में 4 और द्वितीय पेपर में 7 प्रश्नों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। आरपीएससी ने आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और ना ही फाइनल आंसर-की जारी की। वहीं सीधे इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया- जनरल विषय के जिन 15 सवालों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, उसकी वजह से अन्य विषयों पर भी प्रभाव पड़ेगा।