चंडीगढ़ में 4 प्रमुख कैब एग्रीगेटर कंपनियों के लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड किए जाने के बाद बुधवार को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) एक्शन में आ गई। शहर में चेकिंग के दौरान 63 वाहनों के चालान किए गए, जबकि पांच वाहन जब्त किए गए। इस दौरान करीब साढे सात लाख रुपए के चलान किए गए है। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पहले ही ड्राइवरों को किया था अलर्ट STA ने इससे पहले जिन कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड किए थे उनसे जुड़े चालकों को ऐप के जरिए सवारियां नहीं उठाने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। ऑटो, टैक्सी या बस बिना वैध परमिट के चलती पकड़ी गई तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10 हजार रुपए तक का चालान हो सकता है। इसके अलावा परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर भी चालान और वाहन जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। बार-बार नोटिस के बाद भी ढिलाई
प्रशासन ने जिन कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड किए। उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस और रिमाइंडर जारी किए, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) के सचिव नितीश सिंगला (PCS) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कंपनियों को नियमों का पालन करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे। इसके बावजूद सुधार नहीं होने पर ‘चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स रूल्स, 2025’ के नियम 17 के तहत दोनों कंपनियों के लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित किए गए हैं।