DGFT Sugar Rules: केंद्र सरकार ने चीनी के आयात से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के नए करिजेंडम के अनुसार, टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ के तहत आयात की गई रॉ शुगर (कच्ची चीनी) को व्हाइट या रिफाइंड चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना अनिवार्य होगा। इसके तहत अब हर खेप के लिए अलग से अधिकतम दो महीने की समयसीमा तय की गई है। इससे पहले आयातित रॉ शुगर को उचित समय में रिफाइंड कर 31 अक्टूबर 2026 तक घरेलू बाजार में बेचने का नियम था। लेकिन अब उसे बदल कर कम कर दिया गया है।
