ब्यावर नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता अंजुम अली अंसारी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नियमविरुद्ध और अनियमित रूप से ले-आउट प्लान स्वीकृत करने का आरोप है। यह कार्रवाई तात्कालिक आयुक्त श्रवण चौधरी के निलंबन के बाद की गई है। जारी आदेश के अनुसार अंसारी के विरुद्ध नियमों की अवहेलना करते हुए ले-आउट प्लान पास करने के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। सक्षम प्राधिकारी ने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निलंबन किया है। निलंबन अवधि के दौरान अंसारी का मुख्यालय स्थानीय निकाय विभाग निदेशालय, जयपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर परिषद ब्यावर द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में ब्यावर नगर परिषद में ले-आउट प्लान स्वीकृति से जुड़े मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अनियमितताओं के आरोपों की जांच के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है।