1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर टैक्स डिडक्शन संबंधी नियम में बदलाव होगा. साथ ही रिटर्न फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को खत्म करने सिर्फ टैक्स ईयर कर दिया गया है.
1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर टैक्स डिडक्शन संबंधी नियम में बदलाव होगा. साथ ही रिटर्न फाइल करने के लिए असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को खत्म करने सिर्फ टैक्स ईयर कर दिया गया है.