भीलवाड़ा जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे ऑटो एलपीजी पम्पों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए जिला रसद विभाग ने भदालीखेड़ा क्षेत्र में एक ऑटो एलपीजी पंप को सील किया है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार जिला रसद अधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में गठित दल ने कार्रवाई की। टीम ने जांच के दौरान पाया गया कि भदालीखेड़ा में एक ऑटो एलपीजी पंप बिना वैध दस्तावेजों के संचालित किया जा रहा था। EC एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
जांच में पंप संचालक बिजेंद्र सिंह द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C. Act) के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इस पर विभागीय टीम ने तत्काल प्रभाव से पंप को सील कर दिया और नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जिले में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग या पम्प संचालन की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, जिससे समय रहते जरूरी कार्रवाई की जा सके।
