म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बड़ी राहत दी है। CBDT ने उन मामलों में ब्याज माफ करने का ऐलान किया है, जहां आयकर रिटर्न (ITR) में करदाताओं ने सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट का दावा किया था, लेकिन बाद में उसे गलत पाया गया। यह राहत खास तौर पर उन टैक्स डिमांड नोटिसों से जुड़ी है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (STCG) जैसी स्पेशल रेट इनकम पर सेक्शन 87A की छूट लेने वालों को भेजे गए हैं।