तीन साल पहले अपने ही पांच महीने के बेटे सार्थक की हत्या करने वाले पिता को मोहाली जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। देहरादून के रहने वाले दोषी अभिषेक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद और दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह की कैद भुगतनी होगी। दोषी अभिषेक की पत्नी निकिता ने बताया कि उनकी शादी नवंबर 2020 में हुई थी। मार्च 2021 में वे जीरकपुर स्थित किराए के मकान में रहने लगे, जहां जनवरी 2022 में बेटे सार्थक का जन्म हुआ। इसके बाद वह अपने घर गए। जीरकपुर में फिर हुआ था विवाद 11 जून 2022 को ससुराल में झगड़े के बाद दोनों जीरकपुर लौटे, जहां फिर विवाद हुआ। अभिषेक ने पत्नी को कमरे से बाहर निकालकर अंदर से बंद कर लिया और बेटे को अपने पास रख लिया।
बच्चे के हाथ पैर नीले पड़े इसके बाद निकिता अपने माता-पिता के घर चली गई। 13 जून को जब वह अपने माता-पिता के साथ घर लौटी, तो बच्चा बेहोश मिला। उसके हाथ, पैर, कान और होंठ नीले पड़े थे। पूछने पर अभिषेक ने स्वीकार किया कि उसने बच्चे का मुंह दबाकर उसकी हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। खुद मरने की कोशिश की पता चला कि दोषी ने खुदकुशी की भी कोशिश की थी। उसने अपनी कलाई पर ब्लेड से वार किया, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो पाया। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर निर्मल सिंह की टीम ने मौके से खून से सनी चादर, चप्पल और इस्तेमाल किया गया ब्लेड बरामद किया था।