जोधपुर कमिश्नरेट के भगत की कोठी थाना के हिस्ट्रीशीटर राहुल गुर्जर को नकबजनी के दो मामलों में 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। केस ऑफिसर स्कीम के तहत भगत की कोठी थाना के मामलों में यह सजा सुनाई गई। इसमें सहायक लोक अभियोजनक आनन्द व्यास और कोर्ट पैरोकार सुखराम की विशेष भूमिका रही। पुलिस उपायुक्त पश्चिम विनीत कुमार बंसल की आरोपी के खिलाफ दर्ज प्रकरणों को केस ऑफीसर स्कीम में लिया गया। भगत की कोठी थानाधिकारी को केस ऑफीसर नियुक्त कर लोकर अभियोजक के मार्फत प्रभावी पैरवी की गयी और थाना के कोर्ट पेरोकार के द्वारा समस्त गवाहान, साक्ष्य समय पर न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये। इस पर न्यायालय द्वारा दिनाक 27 जनवरी को निर्णय करते हुए दोनों प्रकरणो मे आरोपी राहुल गुर्जर को 5-5 साल कठोर कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। इन मामलों में हुई सजा 1. पुलिस थाना भगत की कोठी, जोधपुर में परिवादी कमलेश द्वारा 6 दिसंबर 2021 को दर्ज करवाया कि कोई अज्ञात घर मे से रात्रि मे एक सोने की चेन व 50 हजार रूपये नकद चोरी कर भाग गया। इस पर पर 26/2021 धारा 454, 380 भादस मे प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। 2. पुलिस थाना भगत की कोठी, जोधपुर में परिवादी जयसिंह मेवाडा द्वारा 4 अगस्त 2023 को केस दर्ज करवाया कि कोई अज्ञात व्यक्ति 12 हजार रूपये पेंट की जेब से चोरी कर ले गया। इस पर 190/2023 धारा 457, 380 भादस मे प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। सीसीटीवी फुटेज से की पहचान पुलिस ने मामले का त्वरित अनुसंधान कर सीसीटीवी फुटेज से अवलोकन कर प्रकरण में अज्ञात आरोपी की पहचान कर राहुल गुर्जर (24) पुत्र बाबुलाल निवासी देवनारायण मंन्दिर की प्रथम गली भगत की कोठी, जोधपुर की पहचान व दस्तयाब किया। इसके बाद न्यायिक अभिरक्षा मे भिजवाकर तय समय मे चालान एसीजेएम (सीबीआई कैसेज) जोधपुर महानगर के कोर्ट में पेश किया गया। मामलों में प्रभावी पैरवी की गई और आरोपी को सजा दिलाई गई। ये रहे टीम में शामिल आरोपी को सजा दिलाने वाली टीम में भगत की कोठी थानाधिकारी राजीव भादू (आरपीएस) , आनन्द व्यास, सहायक लोक अभियोजक अधिकारी कोर्ट, एसीजेएम (सीबीआई कैसेज) जोधपुर महानगर और कोर्ट पैरोकार सुखराम शामिल रहे।