हनुमानगढ़ में गुड्स वाहनों के एडवांस टैक्स को लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गुड्स वाहनों का एडवांस टैक्स 15 मार्च तक जमा कराना अनिवार्य है। तय तारीख तक टैक्स जमा नहीं कराने पर वाहन मालिकों से पेनल्टी वसूली जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ नरेश पूनिया ने बताया कि 15 मार्च के बाद जिले में विभिन्न स्थानों पर विशेष नाके लगाकर वाहनों की जांच की जाएगी। जिन वाहनों का टैक्स बकाया मिलेगा, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग वाहन मालिकों को टैक्स जमा कराने के लिए लगातार संदेश भेज रहा है। इसके अतिरिक्त, डीटीओ कार्यालय में एक कॉल सेंटर भी शुरू किया गया है, जहां वाहन मालिक टैक्स से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
डीटीओ पूनिया ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में 5 हजार से अधिक गुड्स वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से पिछले वर्ष के 562 वाहन मालिकों का टैक्स अभी भी बकाया है।