राजस्थान सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट समेत अन्य बिजनेस के लिए हर साल ली जाने वाली लाइसेंस फीस (ट्रेड लाइसेंस फीस) बढ़ा दी है। इसमें जिम, ब्यूटी पार्लर, चाय, फास्ट फूड की मोबाइल शॉप, मिठाई की दुकान, बेकरी समेत अन्य व्यवसाय शामिल है। साल 2017 के बाद सरकार ने इन लाइसेंस फीस में बदलाव किया है। इसमें से कुछ व्यवसाय की ट्रेड लाइसेंस फीस 5 गुना तक बढ़ा दी है। स्वायत्त शासन विभाग से जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक 50 कमरों तक के होटलों के लिए अब लाइसेंस फीस 15 से लेकर 25 हजार रुपए तक हो गई। ये फीस नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्र में अलग-अलग है। इसी तरह 51 से 100 कमरों तक के होटल के लिए फीस 30 से 50 हजार, 100 से 150 कमरों वाले होटल के लिए 70 हजार से 1 लाख रुपए और 150 से ज्यादा कमरे वाले होटल संचालकों के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए लाइसेंस फीस कर दी है। सोडा शॉप के लिए 1 हजार रुपए तक शुल्क गैस युक्त शीतल पेय (सोडा शॉप) संचालकों के लिए सरकार ने लाइसेंस फीस नगर पालिका क्षेत्र में 600 रुपए, नगर परिषद क्षेत्र में 700 रुपए और नगर निगम क्षेत्र में 1 हजार रुपए निर्धारित किया है। 5 गुना तक बढ़ाई लाइसेंस फीस जिम चलाने के लिए ये शुल्क (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम) 3 हजार, 3500 रुपए और 5 हजार रुपए निर्धारित की है। जबकि साल 2017 में शुल्क 500, 1000 और 2 रुपए था। ब्यूटी पार्लर संचालकों के लिए शुल्क बढ़ाकर अब 1500, 1700 और 2000 रुपए कर दिए है। साल 2017 में से शुल्क 250, 500 और 1 हजार रुपए था। चाय, पकौड़ी, फास्ट-फूड आदि स्ट्रीट फूड (मोबाइल वाहन शॉप) के लिए ट्रेड लाइसेंस फीस को बढ़ाकर अब 1500, 2000 और 3000 रुपए कर दी है। जबकि इससे पहले ये फीस 500 रुपए, 1 हजार और 2 हजार रुपए थी।
