नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नई दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, मोहाली के निर्देशों के तहत 9 मई 2026 को मोगा, निहाल सिंह वाला और बाघापुराना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। इनमें दीवानी मामले, घरेलू विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा मामले, सड़क दुर्घटना मुआवजा दावे, जमीन संबंधी विवाद, बिजली चोरी के मामले, चेक बाउंस मामले, ट्रैफिक चालान, रिकवरी सूट और लेबर विवाद शामिल हैं। मिस नीलम अरोड़ा बोलीं- इससे लोगों को राहत मिलती है जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण मोगा, मिस नीलम अरोड़ा ने बताया कि इन लोक अदालतों से आम लोगों को न केवल राहत मिलती है, बल्कि उनके समय और धन की भी बचत होती है। लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच आपसी दुश्मनी समाप्त होती है और सौहार्द बढ़ता है। लोक अदालत में हुए फैसले के बाद मामले में जमा की गई पूरी कोर्ट फीस वापस मिल जाती है। इसके निर्णय को दीवानी अदालत की डिक्री के समान कानूनी मान्यता प्राप्त है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। न्यायाधीश अरोड़ा ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों का निपटारा लोक अदालत में करवाकर इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता या सलाह के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।