पंजाब के मोगा की जिला एवं सेशन जज बिशन सरूप की कोर्ट ने नाबालिग से रेप के एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट के आदेशानुसार, यदि दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे डेढ़ साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनाया गया। घर से भगाकर ले गया था आरोपी यह मामला थाना सिटी साउथ पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। पीड़िता के परिजनों ने 8 अप्रैल 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (पुत्र अमरीक सिंह, निवासी चुंगी नंबर 3, मोगा) उनकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया था। पुलिस ने नाबालिग को किया बरामद शिकायतकर्ता पक्ष के अनुसार, बेटी का पता न चलने पर उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने प्राथमिक जांच के बाद नाबालिग को बरामद किया और आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के खिलाफ धारा 363, 366ए, 376 आईपीसी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में कोर्ट में अंतिम सुनवाई के बाद, पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को कड़ी सजा सुनाई।