एक लड़की को झूठे प्रेम प्रसंग में फंसाकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने गला रेत कर लड़की की हत्या की थी। आरोपी शादीशुदा है और उसके 5 बच्चे हैं। उसने लड़की से अपनी शादी और बच्चों की बात छुपाई थी। शादी और बच्चों की बात छुपाई लड़की के वकील विवेक हथैनी ने बताया कि घटना 20 मार्च 2024 की है। शहर के मथुरा गेट थाना इलाके के पटपरा मोहल्ला में जगन सिंह नाम के व्यक्ति के घर में सोनू शर्मा किराए पर कमरा लेकर रहता था। उसने पूनम शर्मा (21) निवासी सहयोग को अपने झूठे प्रेम प्रसंग में फंसा लिया। सोनू शादीशुदा है उसके पांच बच्चे हैं। उसने यह बात पूनम को नहीं बताई। झगड़े के बाद की हत्या पूनम को कहीं से सोनू की शादी और उसके बच्चों के बारे में पता लग गया। सोनू ने पूनम को अपने कमरे पर बुलाया। शादी और बच्चों की बात को लेकर सोनू और पूनम का झगड़ा हो गया। इस दौरान सोनू ने पूनम के गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद से ही जेल में था आरोपी पूनम की हत्या करने के बाद सोनू ने अपने हाथ की नसें काटने की कोशिश भी की थी लेकिन, जब तक पूनम के चिल्लाने की आवाज सुन मकान मालिक सोनू के कमरे पर पहुंचा। कमरे में खाट पर पूनम का शव पड़ा हुआ था। तब मकान मालिक ने मथुरा गेट पुलिस को घटना की सूचना दी। तब से ही आरोपी जेल में था। उसकी जमानत नहीं हुई थी। 20 हजार कर अर्थदंड लगाया आज अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) कोर्ट के न्यायाधीश कुंतल जैन ने मामले पर सुनवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
