सीकर के एससी-एसटी कोर्ट में पूर्व सरपंच की हत्या मामले में गैंगस्टर लॉरेंस समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चल रहे मामले में आज गुरुवार को फैसला आने की संभावना है। सभी आरोपियों को बुधवार को भी कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। सीकर के जुराठड़ा के पूर्व सरपंच सरदार राव की 23 अगस्त 2017 को हत्या हो गई थी। मामले में लॉरेंस विश्नोई की बुधवार को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई गई। वहीं अन्य 8 आरोपियों की पेशी भारी पुलिस की सुरक्षा में करवाई गई। आठ आरोपी हरदेवाराम, कुलदीप, मुकेश, नरेंद्र, यतेंद्र, भानु प्रताप, सुनील, ओमप्रकाश को कोर्ट में पेश किया गया। दुकान में हुई थी हत्या
मामले के अनुसार 23 अगस्त 2017 को जुराठड़ा के पूर्व सरपंच सरदार राव पलसाना कस्बे में किराना दुकान पर बैठे थे। दोपहर में कार सवार बदमाश आए और रिवॉल्वर से सरदार राव पर फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी थी। मृतक पूर्व सरपंच सरदार राव के पिता ने रानोली पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच की थी। जांच में गैंगस्टर लॉरेंस का हाथ होना भी सामने आया था। जेल में कैदी सुभाष बराल ने लॉरेंस की मदद से पूर्व सरपंच की हत्या करवाई थी। पुलिस ने मामले में लॉरेंस विश्नोई समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। यह खबर भी पढ़ें… पूर्व सरपंच के मर्डर में गैंगस्टर लॉरेंस दोषी करार:आनंदपाल गैंग के सुभाष बराल ने दी थी सुपारी; दिनदहाड़े गोलियों से भूना था सीकर एससी-एसटी कोर्ट ने पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में 9 साल बाद गैंगस्टर लॉरेंस समेत 11 लोगों को दोषी करार दिया है। गैंग के संपत नेहरा और अन्य बदमाशों ने दिनदहाड़े पूर्व सरपंच को गोलियों से भून डाला था। मामले में लॉरेंस विश्नोई, संपत नेहरा, सुभाष बराल समेत 14 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में मंगलवार को 11 को दोषी करार दिया है। (पूरी खबर पढ़ें)

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