राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अजमेर जिले के पुष्कर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीआईडी जोन अजमेर ने ओवरस्टे कर रही एक थाई महिला को शरण देने के मामले में होटल प्रबंधक और विदेशी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सीआईडी एडिशनल एसपी राजेश मीणा के अनुसार, पुष्कर स्थित द मस्कमेलन होटल एंड रिजॉर्ट में 1 फरवरी 2026 को थाईलैंड की नागरिक कन्याफाट नोएनहोंग ठहरी थी। होटल प्रबंधन ने उसके ऑनलाइन सी-फॉर्म में गलत वीजा नंबर दर्ज किया, जिससे उसके ओवरस्टे को छिपाया जा सके। जांच के दौरान पाया गया कि दर्ज वीजा नंबर किसी अन्य युगांडा नागरिक का था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि विदेशी महिला और होटल संचालक ने कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया। महिला पिछले दो साल से अधिक समय से भारत में अवैध रूप से रह रही थी। होटल प्रबंधक द्वारा जानबूझकर उसकी वास्तविक स्थिति छिपाकर शरण देना पाया गया। इस मामले में पुष्कर थाने में प्रकरण संख्या 95/2026 दर्ज करते हुए होटल प्रबंधक और विदेशी महिला के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 22, 23 और 24 के तहत केस दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मीना ने बताया कि आगे भी ओवरस्टे करने वाले विदेशी नागरिकों और उन्हें शरण देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।