Old Pension Scheme : केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) में शामिल होने के लिए विकल्प चुनने की समयसीमा दो महीने और बढ़ा दी है। अब मौजूदा कर्मचारी, पूर्व पेंशनभोगी और दिवंगत पेंशनरों के जीवनसाथी 30 नवंबर 2025 तक इसमें शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। दरअसल, सरकार ने UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया था। शुरुआत में कर्मचारियों को 30 जून तक का समय दिया गया था, जिसे बाद में 30 सितंबर तक बढ़ाया गया। लेकिन हाल ही में UPS में स्विच ऑप्शन, स्वैच्छिक इस्तीफे या अनिवार्य रिटायरमेंट पर फायदा, टैक्स छूट जैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। इन्हीं बदलावों के बाद कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने एक बार फिर अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है।