दोषी का दायित्व पत्नी और नाबालिग बच्चे का पालन-पोषण करना था। यह उनका रक्षक था। मृतकों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही उनकी हत्या कर देगा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो परिवार में कौन किसको बचाएगा? दोषी का अपराध मानवता को पूर्णतया शर्मसार करने वाला, समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला है। ये टिप्पणी न्यायाधीश सरिता धाकड़ ने की। कोटा में ADJ कोर्ट-2 ने 5 साल पुराने डबल मर्डर केस में दोषी को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पिंटू (45) पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। दोषी ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी पर ताबड़तोड़ हमला किया था, फिर घसीटता हुआ तिराहे तक ले गया था। घटना में पत्नी और 6 माह के बेटे की मौत हो गई थी। पिंटू पैदल रामपुरा थाने चला गया था, वहां जाकर बोला था- मैंने अपनी पत्नी को मार डाला, मुझे गिरफ्तार कर लो। कोर्ट ने मामले पर 3 अहम बातें कहीं 1. कोर्ट ने माना रेयर ऑफ टू रेयरेस्ट केस
अभियोजक भारत सिंह आसावत ने बताया- कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ टू रेयरेस्ट केस माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा- हम एक हाईपोथिटिकल स्थिति का भी उल्लेख करना चाहेंगे। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जानवर मसलन कुत्ता आदि पाल लिया जाता है, तो वह भी कुछ समय के बाद परिवार का एक सदस्य हो जाता है। व्यक्ति उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 2. राक्षसी प्रकृति का है दोषी
कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा- आरोपी पिंटू मृतकों का पति/पिता था, पत्नी और बच्चे के सम्पर्क में था। जघन्य तरीके से हत्या करने से जाहिर होता है कि दोषी निर्दयी, पैशाचिक और राक्षसी प्रकृति का है, जिसमें लेशमात्र (नाममात्र) भी मानवता नहीं बची थी। 2. मृत्युदंड से कम सजा न्याय को विफल कर देगी
कोर्ट ने आगे कहा- दोषी को मृत्युदंड से कम यदि कोई भी दंड दिया जाता है तो उसे न केवल न्याय के उद्देश्य भी विफल होंगे। समाज में भी इस प्रकार की मनोवृति रखने वाले और आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों को बढ़ावा मिलेगा। आमजन में ऐसे लोगों से हमेशा डर बना रहेगा। डबल मर्डर की पूरी कहानी 2021 में रामपुरा में हुआ था डबल मर्डर
भारत सिंह आसावत ने बताया- घटना जून 2021 की रामपुरा थाना इलाके के भाटापाड़ा की है। 1 जून को पिंटू अपनी पत्नी सीमा को मायके से लेकर आया था। शाम को किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। पिंटू ने गुस्से में सीमा पर कुल्हाड़ी से हमला किया। पिंटू ने सीमा की गर्दन, पेट और पैर सहित कई जगह पर वार किए। इस दौरान 6 माह के बच्चे के भी चोट लगी। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। पत्नी को घसीटता हुआ तिराहे तक ले गया पिंटू
हमला करने के बाद पिंटू अपनी लहूलुहान पत्नी का हाथ पकड़ कर घसीटता हुआ तिराहे तक ले गया और वहां जोर-जोर से चिल्लाया। इसके बाद पिंटू पैदल रामपुरा थाने चला गया था, वहां जाकर बोला था- मैंने अपनी पत्नी को मार डाला, मुझे गिरफ्तार कर लो। आसावत ने बताया- तिराहे पर लगे एक कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में पिंटू अपनी पत्नी को घसीटते हुए दिखाई दे रहा था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। सीमा के भाई प्रदीप कुमार ने थाने में शिकायत दी थी। शिकायत पर पुलिस ने पिंटू को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 23 गवाहों के बयान करवाए गए। कोर्ट ने रेयर ऑफ टू रेयरेस्ट मानते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई।
