बूंदी के नैनवां न्यायालय ने साल 2022 के एक हत्या मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 8 अप्रैल 2022 को सामने आया, जब परिवादी सुखपाल पुत्र ओकार मीणा निवासी मोतीपुरा ने नैनवां थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटर मौसम बाई की शादी साल 2008 में विमल कुमार पुत्र सुल्तान मीणा निवासी पाई के साथ हुई थी। विवाह के बाद से ही आरोपी विमल कुमार अपनी पत्नी को लगातार परेशान और प्रताड़ित कर रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि घटना से लगभग एक वर्ष पूर्व आरोपी ने शराब के नशे में मौसम बाई के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। हालांकि, बाद में समझाइश के बाद दोनों पुनः साथ रहने लगे थे। दिनांक 7 अप्रैल 2022 को दोपहर करीब 3 बजे भंवरलाल निवासी पाई ने फोन कर सूचना दी कि मौसम बाई की हत्या कर दी गई है। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे मृत अवस्था में पाया। मामले में थाना नैनवां में एफआईआर नंबर 154/2022 दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी विमल कुमार ने अपनी पत्नी मौसम बाई पर उस समय कुल्हाड़ी से हमला किया, जब वह खाट पर सो रही थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह सोलंकी ने पैरवी करते हुए कुल 26 गवाहों के बयान एवं 42 दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए, जिससे अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष मजबूत तरीके से रखा। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नैनवां ने सभी साक्ष्यों एवं तर्कों के आधार पर आरोपी विमल कुमार को दोषी करार देते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास एवं ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया। कंटेंट: अश्विनी शर्मा, नैनवां।
