नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले में पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के जज ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट की विशिष्ठ लोक अभियोजक उपमा रावल ने बताया कि 3 मार्च 2026 को नाबालिग रात करीब 9 बजे घर के पास कचरा फेंकने गई थी। इस दौरान उसके अकेला देख आरोपी युवक(21) ने उससे छेड़छाड़ की। मासूम के चिल्लाने पर परिवार के लोग बाहर आए तो आरोपी भाग गया। इस पर पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती बताई। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने एक अप्रेल 2026 को थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे बाद में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के जज निहालचंद ने सोमवार (24 अगस्त) को फैसला सुनाते हुए 21 साल के आरोपी को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
