राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने डिजिटल अरेस्ट की शिकार 83 साल की बुजुर्ग महिला के मामले को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने मामले में डीजीपी, एसपी साइबर क्राइम को तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने आरोपी नवीन तेमानी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आरोपी की ओर से कहा गया था कि उसका बुजुर्ग महिला के साथ 10 लाख रुपए में समझौता हो गया है, उसमें उसे जमानत दी जाए। इस पर अदालत ने कोर्ट में मौजूद बुजुर्ग महिला से पूछा तो उसने कहा- जांच एजेंसी द्वारा न्याय नहीं मिलने से अत्यधिक हताशा के कारण उन्हें समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्हें 80 लाख रुपए के अपने वैध दावे को मात्र 10 लाख रुपए में निपटाने के लिए विवश किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह विशिष्ट और अनूठा मामला है, जिसने न्यायालय की अंतरात्मा को गहराई से झकझोर दिया है। पीड़ित की स्थिति और कथित साइबर अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय उच्च पुलिस अधिकारियों को तलब करना उचित समझता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि 27 मार्च को डीजीपी और एसपी साइबर क्राइम वीसी के जरिए उपस्थित हों। वहीं मामले से जुड़े जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। कहा कि महिला आरोपियों द्वारा किए गए एक गंभीर सफेदपोश आर्थिक साइबर अपराध की असहाय शिकार है। शहर में रहना चाहे तो सरकार व्यवस्था करें कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा कि अगर बुजुर्ग महिला केस के सिलसिले में शहर में रहना चाहती है तो उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाले आवास और भोजन की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। वहीं इसका संपूर्ण खर्चा भी राज्य द्वारा ही वहन किया जाएगा। वहीं अगर इस निर्देश की पालना में किसी भी तरह की कोताही बरती जाती है तो न्यायालय द्वारा इसे गंभीरता से लिया जाएगा। दुबई में आरोपियों के अकाउंट में पैसा गया सरकारी अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि बुजुर्ग महिला अजमेर की रहने वाली है। उसे डिजिटल अरेस्ट में रखकर आरोपियों ने उससे 80 लाख रुपए ठगे। वहीं यह पूरा पैसा लेयर अकाउंट्स के जरिए दुबई में अलग-अलग अकाउंट्स में विड्रॉ हुआ। पुलिस ने मामले में जांच के बाद चार्जशीट पेश कर दी है, लेकिन आरोपी दुबई में रहते हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह अगली तारीख से पहले इस केस से जुड़े समस्त दस्तावेज एकत्रित करके कोर्ट के समक्ष पेश करें।