चाची की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या करने, फिर उसके पास से रकम व जेवरात लूटने वाले जेठूते(जेठ का लड़का) को बाड़मेर एडीजे कोर्ट- 2 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट-2 के लोक अभियोजक सुरेशचंद्र मोदी ने बताया- कोर्ट में सुनवाई के दौरान 23 गवाह, 87 डॉक्यूमेंट और 16 आर्टिकल पेश किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आज न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने आरोपी मेघाराम पुत्र दलाराम निवासी करणपुरा चौखला को दोषी पाया। इसके बाद उसे आजीवन कारावास और लूट में 10 साल की सजा सुनाई है। घटना 10 अप्रैल 2022 को बाड़मेर के गांव बांदरा में हुई थी। इस दौरान महिला का शव 9 दिन बाद कंटीली झाड़ियों में मिला, जिसे जानवरों ने बुरी तरह नोच खाया था और सिर्फ कंकाल ही रह गया था। अब सिलसिलेवार पढ़िए घटनाक्रम