1 अप्रैल से लागू होने वाले इनकम टैक्स एक्ट 2025 से पहले आयकर विभाग ने ड्राफ्ट नियम जारी कर टैक्स फॉर्म्स की नंबरिंग पूरी तरह बदलने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद आइटीआर फाइलिंग को आसान बनाना, कन्फ्यूजन घटाना और कंप्लायंस को ज्यादा व्यवस्थित करना है। नए एक्ट में टैक्स फाइल करने का तरीका पहले से ज्यादा डिजिटल, ज्यादा डिटेल्ड और ज्यादा डिसिप्लिन्ड होने वाला है। इसमें आइटीआर फॉर्म्स को भी नए सिरे से बनाया गया है।
