अलवर के पॉक्सो कोर्ट नंबर-4 ने नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक महिला को 20 साल की सजा सुनाई है। जज हिंमाकनी गौड़ ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 25 मई 2024 की रात का है। गांव के एक युवक ने नाबालिग लड़की को धमकी देकर घर की छत पर बुलाया था। वहां पहले से ही उसका एक साथी और पड़ोसन महिला मौजूद थे। महिला ने दोनों युवकों से कहा, “जो करना है कर लो, मैं देखती हूं।” इसके बाद दोनों युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ जबरन रेप किया। कोर्ट ने कहा- अगर ऐसे मामलों में नरमी बरती गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा और लोग अपने पड़ोसियों पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। धमकी देकर छत बुलाया था
विशिष्ट लोक अभियोजक (सरकारी वकील) प्रशांत यादव ने बताया कि मामला बानसूर थाना क्षेत्र का है। युवक नाबालिग लड़की को धमकी देकर घर की छत पर बुला लाया। वहां उसका साथी और पड़ोसन महिला पहले से मौजूद थे। दोनों ने लड़की से जबरन गैंगरेप किया था। मामले की जांच बानसूर के वृत्ताधिकारी सत्यप्रकाश ने की। जांच में पड़ोसन का अपराध साबित होने पर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। वहीं, 2 अन्य आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है। दूसरे आरोपी के खिलाफ अभी ट्रायल शुरू हुआ है। आरोपी को कड़ी सजा देना जरूरी है
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- आरोपी को कड़ी सजा देना जरूरी है ताकि न्याय का उद्देश्य पूरा हो सके, समाज में इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि ऐसे मामलों में नरमी बरती गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा ।
