अमृतसर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और अन्य उड़ने वाले उपकरणों को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर रोहित गुप्ता द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश लागू किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के 25 किलोमीटर के दायरे के अलावा, मिलिट्री स्टेशन, एयर फोर्स स्टेशन, बीएसएफ तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के ठिकानों से 3 किलोमीटर के भीतर आम लोगों द्वारा निजी ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और अन्य मानव रहित हवाई वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी बोले- राष्ट्रविरोधी गतिविधि को रोकना मकसद प्रशासन ने बताया कि पूर्व में प्राप्त खुफिया सूचनाओं के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते ड्रोन के माध्यम से हथियार, नशीले पदार्थ और अन्य अवैध सामग्री भारत भेजने की लगातार कोशिशें सामने आई हैं। इन गंभीर सुरक्षा इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए भविष्य में किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास ड्रोन या अन्य उड़ने वाले उपकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इसी कारण ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में सख्त प्रतिबंध आवश्यक हो गया है। प्रशासन ने आम जनता से आदेशों का पालन करने और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की है। यह आदेश 21 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
